खबरों की दुनिया, हल्द्वानी/रुद्रपुर
उभय पक्षों की जिरह सुनने के बाद कुमाऊं साइबर अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए साइबर ठगी के दोषी दो नाइजीरियन को कठोर कारावास की और दस हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।
सहायक अभियोजन अधिकारी दांडिक बसंती गिरि ने बताया कि अल्मोड़ा के रहने वाले सेवानिवृत बैंक मैनेजर सुरेश चंद्र आर्य ने आठ जनवरी 2023 को मुकदमा पंजीकृत कराते हुए बताया था कि बेटे को बेहतर नौकरी दिलाने के बाद पर 65 लाख की साइबर ठगी हुई है और साइबर क्रिमिनल नाइजीरियन मूल के हैं। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद साइबर क्राइम थाना सेल रुद्रपुर की टीम ने अपनी तफ्तीश के दौरान इनबू सिटी लागोस नाइजीरिया निवासी ओलिव आबुची और गोगोस नाइजीरिया निवासी ओबी फिलिप चैकुबी को दिल्ली से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया था। साइबर ठगी प्रकरण की सुनवाई साइबर न्यायाधीश विवेक सिंह राणा की अदालत में हुई और साइबर ठगों के खिलाफ सहायक अभियान अधिकारी बसंती गिरि ने छह मजबूत गवाह अदालत में पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद साइबर न्यायालय ने साइबर ठगी प्रकरण में अपना पहला निर्णय देते हुए साइबर ठगी के दोषी ओलिव आबुची को दो धाराओं में चार साल और छह धाराओं में ओवी फिलिप चैकुबी को छह साल कठोर कारावास और दस-दस हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।


