
खबरों की दुनिया, रुद्रपुर
वर्ष 2013 में रुद्रपुर इलाके में हुए डकैती प्रकरण के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो दोषियों को सात साल कठोर कारावास और बीस हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक अनिल सिंह ने बताया कि एक मार्च 2013 को रुद्रपुर निवासी हीरा लाल ने तहरीर देते हुए बताया कि दोपहर सवा तीन बजे छह से सात हथियार बदमाश जबरन घर में आए और तमंचे व पिस्टल दिखाकर तीन हजार की नगदी, जेवरात की डकैती की। साथ ही परिवार के साथ हाथापाई की। पड़ोसी के घर भी दूसरी घटना को अंजाम देते हुए बदमाशों ने डकैती की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर नगला गगनेरा अजीम नगर यूपी निवासी फिरोज खान और नवी हुसैन निवासी हाजी नगर पटोई को डकैती का अभियुक्त बनाते हुए सात मार्च 2013 व नौ मार्च 2013 को निशानदेही पर डकैती का सामान व हथियार बरामद कर लिए। प्रकरण की सुनवाई द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत में हुई। जहां एडीजीसी अनिल सिंह ने 12 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने डकैती कांड के दोषी फिरोज खां और नवी हुसैन उर्फ नविया को सात साल कठोर कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई है।




