
खबरों की दुनिया, नैनीताल
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने 4 जनवरी 2020 को बनभूलपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पश्चिमी दिल्ली निवासी अकरमुल हक पुत्र रफीक ने वर्ष 2017 में वैवाहिक सोशल साइट के माध्यम से उससे संपर्क किया। आरोपी ने पहले मित्रता की, फिर शादी का प्रस्ताव दिया। इसके बाद 27 अगस्त 2018 को वह हल्द्वानी मिलने आया और 25 जून 2019 तक हल्द्वानी व दिल्ली के कई होटलों में युवती को अपने साथ रखकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जून 2019 में आरोपी ने युवती को हल्द्वानी भेजते हुए छह माह बाद शादी करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में शादी से मुकर गया। मामले की शिकायत पर आरोपी को फरवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस जांच, होटलों के रिकॉर्ड व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का दोषी माना। न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने निर्देश दिया कि अर्थदंड की राशि में से ₹40,000 पीड़िता को प्रदान किए जाएं।



