किशोरी भगाने के दोषी को सात साल कारावास की सजा

पॉक्सो न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

खबरों की दुनिया, हल्द्वानी

वर्ष 2022 में किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को सात साल और दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत में पांच गवाह पेश किए।

एडीजीसी उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दूधिया नगर निवासी एक व्यक्ति ने 10 मई 2022 को तहरीर देते हुए बताया था कि 8 मई 2022 को वह परिवार के साथ बाहर गया था और घर पर उसकी नाबालिग बेटी अकेली थी। जिसका फायदा उठाते हुए फरीदपुर बरेली निवासी करण नाम का युवक बहला फुसलाकर उसकी बेटी भगा ले गया। बेटी घर से दस तोला सोना व 15 तोले चांदी के जेवरात भी साथ ले गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए 15 मई को अभियुक्त करण को प्रीत विहार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया।

मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में हुई। जहां एडीजीसी उमेश कुमार गुप्ता ने पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने आईपीसी की धारा 366/ 2,5/6 पोक्सो में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के प्रकरण की सुनवाई की और आईपीएस की धारा 363 के तहत दोषी को सात साल का कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

Harish Upreti Karan

पिछले 20 वर्षों से दैनिक जागरण, हिंदुस्तान व अमृत विचार में पत्रकार के रूप में कार्य करने के अलावा चार काव्य संग्रह प्रकाशित, आकाशवाणी रामपुर व अल्मोड़ा से विभिन्न रचनाओं का प्रसारण, हिंदी फिल्म "यंग बाइकर्स" के लिए गीत लेखन, पर्यटन विभाग के लिए बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म "चंपावत एक धरोहर" की स्क्रिप्ट राइटिंग, कुमाऊनी फिल्म "फौजी बाबू", "पधानी लाली", रंगमंच के विभिन्न नाटकों में अभिनय, कुमाऊनी गीत "पहाड़ छोड़ दे" और "काली जींस" का लेखन व गायन, फिल्म राइटर्स एसोसिएशन मुंबई का सदस्य

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