
खबरों की दुनिया, हल्द्वानी/काशीपुर
न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज(जू.डि.) ने चेक बाउंस के एक मामले में अभियुक्त को एक लाख दस हजार रुपये जुर्माना व एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
गिरीताल निवासी देवेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम मिस्सरवाला निवासी मो. रिजवान से उसकी जान-पहचान थी। किसी आवश्यक काम के नाम पर रिजवान ने उनसे दिसंबर 2018 में एक लाख रुपये की मांग की। बिना किसी ब्याज के उन्होंने गवाह के सामने रुपये दे दिए। उसने छह महीने में रुपये वापस करने का भरोसा दिलाया था। एक साल बाद भी जब उसने पैसे नहीं लौटाए, तब उन्होंने उससे रुपयों की मांग की। उसने आर्थिक तंगी का हवाला देकर एक दो महीने का और समय मांगा। समय बीतने के बाद जब दोबारा पैसे मांगे तो उसने एक लाख रुपये का चेक दे दिया। रुपये निकालने के लिए बैंक में चेक जमा करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने रिजवान के खिलाफ केस दर्ज कर रुपये वापस दिलाने की मांग की। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज(जू.डि.) करिश्मा डंगवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मो. रिजवान को अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए एक लाख 15 हजार रुपये के जुर्माने और एक माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई।






