
खबरों की दुनिया, हल्द्वानी
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने प्रदेश में 2000 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतिम सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार, चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका में कहा कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी चयन आयोग ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद वर्ष 2021-22, 2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया। याचिका में आगे कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गयी है। लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई, वह 18 से 22 वर्ष है। उसमें भी संशोधन किया जाए। इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कई बार सरकार को प्रत्यावेदन दे चुका है लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि पुलिस भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 साल की जाए क्योंकि यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं कराती है।




