खबरों की दुनिया, काशीपुर
कोतवाली काशीपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 551/2023 में नामजद आरोपी अनूप अग्रवाल को सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में दर्ज इस प्रकरण में पुलिस विवेचना के दौरान अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 41(क) सीआरपीसी के तहत नोटिस दिए गए थे, लेकिन मुख्य आरोपी अनूप अग्रवाल पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए और लगातार फरार रहे।
कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस ने न्यायालय से आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कराया। इसके बावजूद अदालत में हाजिर न होने पर धारा 82 और 83 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) और कुर्की की कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए अनूप अग्रवाल ने पहले उच्च न्यायालय में उद्घोषणा रद्द करने की याचिका दाखिल की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता गौरव भाटिया और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुदर्शन सिंह रावत ने पक्ष रखा। अदालत ने प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद आरोपी के खिलाफ जारी उद्घोषणा और कुर्की की कार्रवाई प्रभावी रहेगी। पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।





