खबरों की दुनिया, सितारगंज
यूएई में ट्रांसपोर्टेशन कारोबार के दौरान ट्रकों के आदान-प्रदान और लेन-देन को लेकर हुए विवाद के बाद जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने पंजाब निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
ग्राम कौंधा अशरफ, सितारगंज निवासी गुरदेव सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने भाई जसवीर सिंह के साथ दुबई (यूएई) में रहकर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है। इसी कारोबार के सिलसिले में उसकी पहचान पंजाब निवासी अवतार सिंह से हुई, जो वर्तमान में अबू धाबी (यूएई) में रहकर ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। दोनों के बीच अक्सर ट्रकों का आदान-प्रदान होता था, लेकिन कुछ समय पूर्व लेन-देन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। आरोप है कि इसी विवाद के चलते अवतार सिंह ने गुरदेव के भाई जसवीर सिंह और भतीजे सलमोन सिंह को डराया-धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। इस पर जसवीर सिंह ने अबू धाबी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले में सुनवाई के बाद अबू धाबी कोर्ट ने अवतार सिंह को तीन माह की सजा और 51 हजार दिरहम जुर्माने से दंडित किया, साथ ही उसे अबू धाबी से डिपोर्ट करने के आदेश भी जारी किए।
गुरदेव सिंह का आरोप है कि इसके बाद से अवतार सिंह लगातार अबू धाबी कोर्ट में चल रहे मामले को वापस लेने का दबाव बना रहा है। इसी क्रम में 15 जनवरी को अवतार सिंह ने पाकिस्तान में रहने वाले किसी व्यक्ति से फोन करवा कर उसे, उसके भाई और परिजनों को ग्रेनेड से उड़ाने की धमकी दिलवाई। पीड़ित ने आशंका जताई है कि आरोपी भविष्य में उसे और उसके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इस संबंध में सीओ बीएस धौनी ने बताया कि गुरदेव सिंह की तहरीर के आधार पर पंजाब निवासी अवतार सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है।






