छह मामलों में कार्रवाई निरस्त, दो को किया जिला बदर

गुंडा एक्ट के मामलों में डीएम का फैसला

खबरों की दुनिया, नैनीताल

नैनीताल में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद जिलाअधिकारी ललित मोहन रयाल ने गुंडा एक्ट से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पुलिस आख्या एवं वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर छ: व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तावित चल रही गुंडा एक्ट की कार्रवाई निरस्त कर दी गई है, जबकि दो व्यक्तियों को छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई निरस्त की गई है, उनमें शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम, थाना बनभूलपुरा, विजय शर्मा, थाना रामनगर, लखन भोला, थाना बनभूलपुरा,विनायक पुत्र अनिल कुमार, थाना रामनगर,आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव, थाना रामनगर,अमन गुप्ता पुत्र सीताराम, थाना लालकुआं शामिल हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने माना कि इन सभी की वर्तमान गतिविधियाँ सामान्य हैं तथा सार्वजनिक शांति के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। वहीं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शाहरुख पुत्र साजिद, निवासी इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा, नवीन सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत, निवासी डाक बंगला वार्ड संख्या–1, थाना कालाढूंगी को छह माह के लिए गुंडा घोषित करते हुए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।

Harish Upreti Karan

पिछले 20 वर्षों से दैनिक जागरण, हिंदुस्तान व अमृत विचार में पत्रकार के रूप में कार्य करने के अलावा चार काव्य संग्रह प्रकाशित, आकाशवाणी रामपुर व अल्मोड़ा से विभिन्न रचनाओं का प्रसारण, हिंदी फिल्म "यंग बाइकर्स" के लिए गीत लेखन, पर्यटन विभाग के लिए बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म "चंपावत एक धरोहर" की स्क्रिप्ट राइटिंग, कुमाऊनी फिल्म "फौजी बाबू", "पधानी लाली", रंगमंच के विभिन्न नाटकों में अभिनय, कुमाऊनी गीत "पहाड़ छोड़ दे" और "काली जींस" का लेखन व गायन, फिल्म राइटर्स एसोसिएशन मुंबई का सदस्य

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