खबरों की दुनिया, नैनीताल
नैनीताल में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद जिलाअधिकारी ललित मोहन रयाल ने गुंडा एक्ट से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पुलिस आख्या एवं वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर छ: व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तावित चल रही गुंडा एक्ट की कार्रवाई निरस्त कर दी गई है, जबकि दो व्यक्तियों को छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई निरस्त की गई है, उनमें शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम, थाना बनभूलपुरा, विजय शर्मा, थाना रामनगर, लखन भोला, थाना बनभूलपुरा,विनायक पुत्र अनिल कुमार, थाना रामनगर,आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव, थाना रामनगर,अमन गुप्ता पुत्र सीताराम, थाना लालकुआं शामिल हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने माना कि इन सभी की वर्तमान गतिविधियाँ सामान्य हैं तथा सार्वजनिक शांति के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। वहीं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शाहरुख पुत्र साजिद, निवासी इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा, नवीन सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत, निवासी डाक बंगला वार्ड संख्या–1, थाना कालाढूंगी को छह माह के लिए गुंडा घोषित करते हुए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।




