खबरों की दुनिया, हल्द्वानी
चेक बाउंस के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने आरोपी को एक साल का कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा होगी।
जानकारी के मुताबिक महेंद्र सिंह लटवाल निवासी ग्राम दुर्गापाल, हल्दूचौड़ के अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा ने बताया कि जुलाई 2016 में महेंद्र ने मेघश्याम सिंह रावत निवासी कृष्णा इन्कलेव कुसुमखेड़ा को 7.70 लाख रुपये की आर्थिक मदद की थी। यह रकम मेघश्याम ने व्यापार में लगाने के नाम पर ली थी।दो माह के बाद उसने महेंद्र को 1.70 लाख रुपये का बैंक चेक दिया। यह चेक बैंक में बाउंस हो गया। इसके बाद महेंद्र ने मेघश्याम को एक नोटिस भी भेजा, लेकिन तब भी उसने रकम वापस नहीं की। मामला कोर्ट तक पहुंचा। यहां मेघश्याम ने अपने बचाव में कहा कि चेक का दुरुपयोग किया गया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी अखिलेश कुमार पांडे की अदालत ने मेघश्याम सिंह रावत को उक्त आरोप में दोषी माना है। उसे एक साल के सादा कारावास की सजा के साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। इनमें से 9.50 लाख रुपये परिवादी को देने होंगे और 50 हजार रुपये राजकोष में जमा करने होंगे। यदि दोषी जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे छह माह का और भी कारावास झेलना होगा।




