स्मैक तस्करी के दोषी को 8 साल का कठोर कारावास, 80 हजार का अर्थदंड

खबरों की दुनिया, नैनीताल

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने स्मैक तस्करी के एक गंभीर मामले में दोषी पाए गए कैलाश चंद्र शर्मा उर्फ चीमा को 8 वर्ष के कठोर कारावास और 80,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 8 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियुक्त के खिलाफ थाना मुखानी में मुकदमा दर्ज किया गया था।

11 जुलाई 2023 को हुए स्मैक तस्करी के मामले में पुलिस ने कैलाश चंद्र शर्मा उर्फ चीमा के कब्जे से 110 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की थी। पुलिस ने अपनी जाँच पूरी कर 08 सितंबर 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसके बाद 18 जनवरी 2024 को आरोप विरचित किए गए थे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए पाया कि दोषी के कब्जे से बरामद 110 ग्राम स्मैक की मात्रा मध्यम मात्रा से काफी अधिक है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि दोषी उस समय 2-3 व्यक्तियों को यह स्मैक बेच रहा था, जो कि गंभीर प्रकृति का समाज विरोधी कृत्य है। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने दलील दी कि दोषी स्मैक को नवयुवकों को बेचकर उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर कर देश एवं समाज के विरुद्ध कार्य कर रहा था, इसलिए उसे अधिक से अधिक दण्ड दिया जाना चाहिए। मामले में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार ने कैलाश चंद्र शर्मा उर्फ चीमा को धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 के तहत उपर्युक्त दण्डादेश से दण्डित किया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि दोषी द्वारा इस मामले में जेल में बिताई गई अवधि को सज़ा में समायोजित किया जाएगा।

Harish Upreti Karan

पिछले 20 वर्षों से दैनिक जागरण, हिंदुस्तान व अमृत विचार में पत्रकार के रूप में कार्य करने के अलावा चार काव्य संग्रह प्रकाशित, आकाशवाणी रामपुर व अल्मोड़ा से विभिन्न रचनाओं का प्रसारण, हिंदी फिल्म "यंग बाइकर्स" के लिए गीत लेखन, पर्यटन विभाग के लिए बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म "चंपावत एक धरोहर" की स्क्रिप्ट राइटिंग, कुमाऊनी फिल्म "फौजी बाबू", "पधानी लाली", रंगमंच के विभिन्न नाटकों में अभिनय, कुमाऊनी गीत "पहाड़ छोड़ दे" और "काली जींस" का लेखन व गायन, फिल्म राइटर्स एसोसिएशन मुंबई का सदस्य

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