
खबरों की दुनिया, हल्द्वानी
प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई थी, 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी जिसके लिए आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान पाया कि आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं अपनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह निर्णय बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने 9 जून 2025 को पंचायत चुनावों के लिए नई नियमावली जारी की और 11 जून को एक आदेश के जरिए पहले लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए नई रोटेशन प्रक्रिया लागू कर दी। याचिकाकर्ताओं के द्वारा दायर की गई याचिका के अनुसार इस नए आरक्षण रोटेशन के चलते कई सीटें जो कि पहले भी आरक्षित रह चुकी थीं, उन्हें फिर से आरक्षित कर दिया गया है, जिससे वे पंचायत चुनावों में भाग लेने से वंचित हो गए हैं।







