खबरों की दुनिया, रुद्रपुर
खटीमा क्षेत्र के ग्राम रतनपुरा में परचून की दुकान पर चरस बेचने के मामले में अदालत ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। आशुतोष कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने आरोपी को 12 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 1.10 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा के अनुसार, 28 फरवरी 2015 को खटीमा कोतवाली पुलिस टीम गश्त के दौरान पहेनिया चौराहे की ओर जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रतनपुरा में एक व्यक्ति अपनी परचून की दुकान पर चरस बेच रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान में बैठे व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आनंद सिंह राणा पुत्र बादाम सिंह, निवासी ग्राम रतनपुर जसारी, खटीमा बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के उपरांत अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।




